Move to Jagran APP

ITR में अगर नहीं किया अपनी इन आय का उल्लेख तो लग सकता है बड़ा जुर्माना

म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है लेकिन करदाता म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्विच करने पर पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट देना भूल जाते हैं।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 31 Jul 2019 05:57 PM (IST)Updated: Sun, 04 Aug 2019 10:51 AM (IST)
ITR में अगर नहीं किया अपनी इन आय का उल्लेख तो लग सकता है बड़ा जुर्माना
ITR में अगर नहीं किया अपनी इन आय का उल्लेख तो लग सकता है बड़ा जुर्माना

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सैलरी पाने वाले अधिकांश करदाता नियमों को नजरअंदाज कर अपनी आइटीआर फाइलिंग के दौरान गलतियां कर देते हैं। वे बहुत बार उस आय का आइटीआर में उल्लेख नहीं करते जो कि कर योग्य होती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ आय बताने जा रहे हैं, जो कि कर योग्य है, लेकिन करदाता आईटीआर में उसका उल्लेख करना भूल जाते हैं।

loksabha election banner

स्विच किये गए म्यूचुअल फंड्स पर पूंजीगत आय

म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है, लेकिन करदाता म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्विच करने पर पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट देना भूल जाते हैं। हम एक निवेशक के रूप में कई कारणों से अपने निवेश को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट या स्विच करते रहते हैं। एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट या स्विच करने से प्राप्त लाभ या हानि की जानकारी आईटीआर में दर्ज करना जरूरी होता है।

बचत बैंक खाता और एफडी से प्राप्त ब्याज

लोग सोचते हैं कि बचत बैंक खाते और एफडी से प्राप्त आय पूरी तरह कर मुक्त होती है और वे इसकी जानकारी आईटीआर में दर्ज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है।

नाबालिग बच्चे के निवेश पर अर्जित आय

आपके प्रत्येक नाबालिग बच्चे की आय एक साल में 1500 रुपये तक कर मुक्त है और अगर आय इस सीमा से बाहर जाती है, तो यह पेरेंट्स में से जिसकी आय ज्यादा है, उसकी आय में जोड़ी जानी चाहिए।

एक घर से ज्यादा की प्रॉपर्टी से जुड़ी आकस्मिक आय

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आप स्वयं के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी के रूप में केवल एक घर ही रख सकते हैं, जो कर मुक्त होगा। ऐसी स्थिति तब आ सकती है, जब आपका एक घर आपके वर्कप्लेस वाले शहर में हो और दूसरा अपने पुश्तेनी शहर में हो।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.