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देश में जल्द खुलेंगे 25,000 नए पेट्रोल पंप, आवेदकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी

तेल मंत्रालय ने पिछले महीने कंपनियों को नए पेट्रोल पंप डीलरों की नियुक्ति के लिए खुद के दिशानिर्देश तैयार करने की इजाजत दी थी

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 19 Jun 2018 12:00 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 12:04 PM (IST)
देश में जल्द खुलेंगे 25,000 नए पेट्रोल पंप, आवेदकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी
देश में जल्द खुलेंगे 25,000 नए पेट्रोल पंप, आवेदकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पेट्रोल पंप खोलने कि नियमों में मिली छूट के बाद अब ऑयल कंपनियां जल्द ही देशभर में 25,000 नए पेट्रोल पंप खोल सकती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने हाल ही में पेट्रोल पंप डीलरों की नियुक्ति पर सरकारी पॉलिसी को रद्द कर दिया है। साथ ही पेट्रोल पंप आवेदकों से जुड़े कुछ नियमों में ढील भी दी गई है।

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एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल मंत्रालय ने पेट्रोल पंप डीलरों की नियुक्ति से संबंधित नीति को खारिज करते हुए इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसे ईंधन खुदरा विक्रेताओं को फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पंप) की स्थापना के लिए अपने नियम तैयार करने की स्वतंत्रता दी है।

तेल मंत्रालय ने पिछले महीने कंपनियों को नए पेट्रोल पंप डीलरों की नियुक्ति के लिए खुद के दिशानिर्देश तैयार करने की इजाजत दी थी। मंत्रालय का मानना है कि डीजल और पेट्रोल की बिक्री पहले से ही विनियमित है लिहाजा उसमें सरकारी दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है। इन तेल कंपनियों ने अपने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप भी दे दिया है।

जिन जिन स्थानों के लिए आवेदन निकाले गए हैं, यह जरूरी नहीं है कि वहां के लिए आवेदन मिल ही जाए। लेकिन अगर इनमें से आधी जगहों के लिए भी अगर लोगों ने आवेदन कर दिया तो इससे कई मोर्चों पर फायदा होगा। फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस में हजारों करोड़ों का निवेश होगा, हजारों लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इस सेक्टर में सरकारी तेल कंपनियों के दबदबे में और इजाफा होगा। इस सेक्टर में सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी पहले ही 90 फीसद से ज्यादा है।

बदले नियम: पेट्रोल पंप आवेदनकर्ताओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब नए आवेदनकर्ताओं के लिए फंड की जरूरत को भी खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी छूट दी गई है। पूर्व नियमों के मुताबिक पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करने वाले के पास बैंक डिपाजिट में 25 लाख रुपये होना जरूरी था। वहीं ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये होना जरूरी था। अब जमीन का मालिकाना हक नहीं रखने वाले भी जमीन लीज पर लेकर आवेदन कर सकते हैं।


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