क्रेडिट कार्ड के भुगतान पर मिली बड़ी राहत
अब देय तिथि बीत जाने के बाद तीन दिनों के अंदर यदि भुगतान कर दिया जाता है, तो बैंक फाइन नहीं लगाएंगे।
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कड़ा करते हुए क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब देय तिथि बीत जाने के बाद तीन दिनों के अंदर यदि भुगतान कर दिया जाता है, तो बैंक फाइन नहीं लगाएंगे।
इस संबंध में बैंकों को निर्देश देते हुए आरबीआई ने कहा कि वे क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर देरी से भुगतान के लिए तभी फाइन लगाएं या इसे क्रेडिट सूचना तभी रिपोर्ट करें, जबकि भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी, भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर नहीं की गई हो।
रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाए की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से गिनी जाएगी।
लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से 700 रुपये के बीच होता है, जो कि कुल भुगतान के अनुसार होता है। वर्तमान में यदि देय तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक लेट पेमेंट चार्जेस लगाते हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिए भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख होगा।