New petrol pump norms: लगाने होंगे न्यूनतम 100 पेट्रोल पंप, इनमें से 5 दूरदराज के क्षेत्र में हों
New petrol pump norms नई नीति के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खुदरा बिक्री के लाइसेंस के लिए कंपनी की कम से कम नेट वर्थ आवेदन करते समय 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए। PCPixabay
नई दिल्ली, पीटीआइ। भारत के नए उदारीकृत पेट्रोल पंप नियमों के तहत अब लाइसेंसधारी कंपनियों को देशभर में न्यूनतम सौ पेट्रोल पंप लगाने होंगे, जिनमें से पांच फीसद पेट्रोल पंप दूरदराज के क्षेत्र में होने चाहिए। सरकार द्वारा ईंधन के क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की गई है। इससे पहले पिछले महीने सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को सरल किया था। गैर-पेट्रोलियम कंपनियां भी अब इस सेक्टर में आ सकती हैं।
ईंधन क्षेत्र की नई उदारीकृत खुदरा नीति में पेट्रोल पंप लगाने के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, लाइसेंसधारी कंपनी को कम से कम सौ पेट्रोल पंप लगाने होंगे। इनमें से कम से कम पांच दूरदराज के क्षेत्र में होने चाहिए। इसके अलावा लाइसेंसधारी कंपनी को पेट्रोल पंप का परिचालन प्रारंभ होने के तीन साल के अंदर बायो ईंधन, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग जैसे वैकल्पिक माध्यमों में से किसी एक की बिक्री प्रारंभ करनी होगी।
नई नीति के मुताबिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खुदरा बिक्री के लाइसेंस के लिए कंपनी की कम से कम नेट वर्थ आवेदन करते समय 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए। नई नीति में आवेदन शुल्क 25 लाख रुपये रखा गया है। बता दें कि इससे पहले साल 2002 में इन लाइसेंस आवंटन के नियमों को संसोधित किया गया था।
नई नीति से अब फ्रांस की टोटल एसए, सउदी अरब की आरामको, ब्रिटेन की बीपी पीएलसी और ट्राफिगुरा की पुमा एनर्जी जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को भारत में इस सेक्टर में उतरने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि नवंबर 2018 में फ्रांस की टोटल कंपनी अदाणी ग्रुप के साथ देश में 1,500 खुदरा पेट्रोल और डीजल पंप के लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुकी है।