Motor Insurance Claim पाना होगा आसान, IRDAI कर रही सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ाने की तैयारी
Motor Insurance Claim के लिए अभी ग्राहकों को काफी इंतजार करना पड़ता है। इरडा की सिफारिशों पर अमल के बाद छोटे क्लेम में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे ग्राहकों द्वारा मोटर इंश्योरेंस क्लेम पाना और आसान हो जाएगा। इरडा द्वारा असेसमेंट की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के तहत मोटर इंश्योरेंस के 75 हजार तक के क्लेम पर मूल्यांकन के लिए सर्वेयर की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथ ही नॉन मोटर क्लेम के लिए यह सीमा डेढ़ लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि इंश्योरेंस के क्लेम में लगने वाला समय घट जाएगा। इरडा ने नियमों में बदलाव को लेकर शुक्रवार को ड्राफ्ट जारी किया था।
वर्तमान में ग्राहक को मोटर इंश्योरेंस के क्लेम के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। अभी सर्वेयर और लॉस एसेसर्स की आवश्यकता पचास हजार से ज्यादा के मोटर इंश्योरेंस और एक लाख रुपये से अधिक के दूसरे दावों के लिए पड़ती है। सर्वेयर को दावे की रिपोर्ट बनाने के लिए एक महीना मिलता है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होकर बीमा कंपनी को मिलती है। बीमा कंपनी को इस तरह पूरे 30 दिन रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है और रिपोर्ट के बाद ही समीक्षा हो पाती है। इस लंबी अवधि के कारण क्लेम में काफी समय लग जाता है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा की गई नई सिफारिशों पर अमल के बाद ग्राहक मोटर इंश्योरेंस में 75 हजार रुपये और नॉन-मोटर इंश्योरेंस में डेढ़ लाख रुपये तक क्लेम कर सकता है। इससे पूर्व में भंडारी समिति और मल्होत्रा समिति ने सर्वे के लिए नुकसान की सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया था।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किसी लाइसेंस धारक या ट्रेनर के रूप में रजिस्टर्ड व्यक्ति को कोई लाइसेंसिंग-पूर्व परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होने का भी प्रस्ताव दिया है। इरडा ने यह भी कहा है कि छोटे क्लेम के लिए सीमा बढ़ाने से उनका निपटारा जल्दी होगा।