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मंथली GST का भुगतान करने में डिफॉल्ट करने वाले 1 जनवरी से नहीं कर पाएंगे GSTR-1 बिक्री रिटर्न दाखिल

मंथली GST का भुगतान करने वाले और समरी रिटर्न दाखिल करने में डिफॉल्ट करने वाले व्यवसाय अगले साल 1 जनवरी से अगले महीने की GSTR-1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। GST परिषद ने अनुपालन को कारगर बनाने के लिए कई उपाय करने का फैसला किया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 03:02 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 03:02 PM (IST)
मंथली GST का भुगतान करने में डिफॉल्ट करने वाले 1 जनवरी से नहीं कर पाएंगे  GSTR-1 बिक्री रिटर्न दाखिल
GST परिषद ने लखनऊ की बैठक में अनुपालन को कारगर बनाने के लिए कई उपाय करने का फैसला किया है

नई दिल्ली, पीटीआइ। नए साल यानी एक जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। GST परिषद ने 17 सितंबर को अपनी लखनऊ की बैठक में अनुपालन को कारगर बनाने के लिए कई उपाय करने का फैसला किया है, जिसमें व्यवसायों के लिए रिफंड दावों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण भी शामिल है।

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इन कदमों से माल और सेवा कर (GST) की चोरी के कारण राजस्व रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी, जिसे 1 जुलाई, 2017 को लॉन्च किया गया था। परिषद ने 1 जनवरी, 2022 से केंद्रीय जीएसटी नियमों के नियम 59 (6) में संशोधन करने का निर्णय लिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर -1 प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर उसने फॉर्म जीएसटीआर 3बी में पिछले महीने के लिए में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।

वर्तमान में, कानून बाहरी आपूर्ति या GSTR-1 के लिए रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाता है, यदि कोई व्यवसाय पिछले दो महीनों के GSTR-3B को दाखिल करने में विफल रहता है।

जबकि व्यवसाय अगले महीने के 11 वें दिन तक किसी विशेष महीने का GSTR-1 दाखिल करते हैं, GSTR-3B, जिसके माध्यम से व्यवसाय करों का भुगतान करते हैं, को अगले महीने के 20-24 वें दिन के बीच क्रमबद्ध तरीके से दाखिल किया जाता है।

परिषद ने GST पंजीकरण के आधार प्रमाणीकरण को भी अनिवार्य कर दिया है ताकि वह रिफंड का दावा दायर करने के लिए पात्र हो और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सके।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 21 अगस्त, 2020 से GST पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया था।

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि व्यवसाय आधार संख्या प्रदान नहीं करते हैं, तो व्यवसाय के स्थान के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही GST पंजीकरण दिया जाएगा।

परिषद ने अब फैसला किया है कि व्यवसायों को अब कर रिफंड का दावा करने के लिए अपने GST पंजीकरण को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ना होगा और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा।

केंद्रीय और राज्य के वित्त मंत्रियों की परिषद ने अपनी 45 वीं बैठक में यह भी निर्णय लिया कि GST रिफंड बैंक खाते में वितरित किया जाएगा, जो उसी पैन से जुड़ा हुआ है जिस पर GST के तहत पंजीकरण प्राप्त किया गया है।


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