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LTC Cash Voucher Scheme: यात्रा के बिना भी उठा सकते हैं LTC कैश वाउचर योजना का लाभ, सरकार ने किया स्पष्ट

केंद्र सरकार का कर्मचारी एलटीसी के लिए पात्र है और चार साल के ब्लॉक में दो बार होम टाउन या किसी अन्य गंतव्य की यात्रा के लिए 10 दिनों का इनकैशमेंट छोड़ सकता है। टिकट की लागत में छूट है

By NiteshEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 09:33 AM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 09:32 AM (IST)
LTC Cash Voucher Scheme: यात्रा के बिना भी उठा सकते हैं LTC कैश वाउचर योजना का लाभ, सरकार ने किया स्पष्ट
LTC cash voucher scheme gives option to avail benefits

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नए LTC कैश वाउचर योजना पर संदेह को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई योजना कर्मचारियों को 'यात्रा के अलावा कुछ और खर्च करने' का विकल्प देती है। कंज्यूमर खर्च को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को एलटीसी कैश वाउचर योजना शुरू की। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस (LTC / LTA) के कर-मुक्त हिस्से के बदले में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के योग्य हैं।

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केंद्र सरकार का कर्मचारी एलटीसी के लिए पात्र है और चार साल के ब्लॉक में दो बार होम टाउन या किसी अन्य गंतव्य की यात्रा के लिए 10 दिनों का इनकैशमेंट छोड़ सकता है। टिकट की लागत में छूट है, जबकि अवकाश इनकैशमेंट कर योग्य है। चूंकि कोरोनोवायरस महामारी को देखते हुए यात्रा प्रतिबंधित हो गई है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अब एलटीसी किराया के बराबर नकद लाभ उठाने का विकल्प।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार LTC कॉरपोरेट क्षेत्र में लीव ट्रैवल अलाउंस से काफी अलग है। LTC का दावा करने वाला व्यक्ति तब तक पात्र नहीं है जब तक वह वास्तव में यात्रा नहीं करता है, यदि वह यात्रा करने में विफल रहता है तो उसके वेतन से राशि काट ली जाती है और वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता है। 

LTC कैश वाउचर योजना के तहत लाभ लेने के लिए एक कर्मचारी को इन शर्तों को पूरा करना होगा

a) कर्मचारियों को गैर-खाद्य वस्तुओं को खरीदने के उद्देश्य से LTC से तीन गुना मूल्य और एक बार अवकाश इनकैशमेंट राशि के लिए सामान या सेवाओं को खरीदना पड़ता है।

b) डिजिटल मोड के माध्यम से जीएसटी रजिस्टर्ड विक्रेता से 12% या अधिक के जीएसटी वाले सामानों पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

c) ऐसी खरीद डिजिटल मोड के माध्यम से जीएसटी रजिस्टर्ड विक्रेताओं या सेवा देने वालों से होगी। कर्मचारी को जीएसटी नंबर और भुगतान की गई जीएसटी संख्या का संकेत देने वाला एक वाउचर मिलेगा।

d) माल/सेवाओं पर पैसा 31 मार्च, 2021 से पहले खर्च किया जाना चाहिए।


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