Loan Moratorium अवधि में ब्याज पर ब्याज वसूलने के मामले में दो-तीन दिनों में फैसला लेगा केंद्र
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि Loan Moratorium अवधि में बैंकों द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूलने के मामले में वह दो-तीन दिनों में फैसला ले लेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि वह अपने निर्णय को रिकॉर्ड में लाए।
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) अवधि में बैंकों द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूलने के मामले में वह दो-तीन दिनों में फैसला ले लेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि वह अपने निर्णय को रिकॉर्ड में लाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ विचार किया गया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया विशिष्ट चरण में है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पांच अक्टूबर को करेगी। सरकार इस मामले में जो भी कहना चाहती है, उस दिन कह दे। हम आगे कोई स्थगन नहीं चाहते हैं।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सक्रियता के साथ विचार कर रही है और दो-तीन दिनों के भीतर फैसला होने की संभावना है। पीठ ने कहा कि मेहता गुरुवार तक संबंधित पक्षों को हलफनामा देने का प्रयास करें, ताकि इस मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर को हो।