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Loan Moratorium Case: सुप्रीम कोर्ट आज करेगा लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई, आरबीआई पहले ही दाखिल कर चुका है हलफनामा

Loan Moratorium Case सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के सेन्ट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई में व्यस्त होने के कारण केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी थी।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 09:03 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 10:39 AM (IST)
Loan Moratorium Case: सुप्रीम कोर्ट आज करेगा लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई, आरबीआई पहले ही दाखिल कर चुका है हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर P C: Jagran

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोरोना महामारी के दौरान कर्ज की किस्त टालने (लोन मोरेटोरियम) के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस सुनवाई को 5 नवंबर तक के लिए टाल गया था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के सेन्ट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई में व्यस्त होने के कारण केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई को 5 नवंबर तक के लिए टाला था।

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कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज वसूले जाने को चुनौती दी है। जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक आफ इंडिया पहले ही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर बता चुके हैं कि सरकार ने मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है और 2 करोड़ तक कर्ज लेने वालों से मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।

यह भी बताया था कि 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का वसूला गया अंतर 5 नवंबर तक कर्जदारों के खातों में वापस कर दिया जाएगा। केन्द्र सरकार की ओर से अनुरोध पत्र देकर कोर्ट से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया था।

केन्द्र ने अपने पत्र में कहा था कि एक दूसरी विशेष पीठ में सेन्ट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और उस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे इसलिए वे मंगलवार को लोन मोरेटोरियम केस की सुनवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केन्द्र सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी थी।

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