Move to Jagran APP

सावधान! अभी तक भी नहीं भरा ITR? जेल जाने से बचना है तो तुरंत करें ये काम

Income Tax Return वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहली अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया था। 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Wed, 26 Jan 2022 04:55 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 07:19 AM (IST)
सावधान! अभी तक भी नहीं भरा ITR? जेल जाने से बचना है तो तुरंत करें ये काम
सावधान! अभी तक भी नहीं भरा ITR? जेल जाने से बचना है तो तुरंत करें ये काम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहली अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया था। इसके बाद आयकर विभाग ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। अब अगर आप इन लोगों में शामिल थे, तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप दिए गए समय में अपना ITR नहीं भर पाए हैं तो अब आपको क्या करना होगा, चलिए यह बताते हैं।

loksabha election banner

अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए थे और अभी तक भी नहीं फरा है, तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक इसे भरने का समय है। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना देना होगा। देरी से ITR फाइल करने वालों को देरी की भरपाई के लिए पेनल्टी फीस देनी होती है। टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन ने हमें बताया कि अगर व्यक्ति की आय पांच लाख से अधिक है, तो उसे आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5 हजार रुपये की पेनल्टी फीस देनी होगी।

हालांकि, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम आय है, उनके लिए कुछ राहत की बात है। बलवंत जैन ने बताया कि पांच लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होती है। जैन के अनुसार, अगर आप 31 मार्च 2022 की तारीख तक भी अपना ITR नहीं भरते हैं तो मुसीबत और बढ़ सकती है।

उन्होंने बताया कि '31 मार्च 2022 तक भी ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग आप पर उस टैक्स के 50 प्रतिशत के बराबर तक की पेनल्टी लगा सकता है, जो आप ITR न भरकर छिपाना या बचाना चाहते थे। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है।'

बलवंत जैन ने कहा कि 'ऐसी स्थिति में कम ही लोग जानते हैं कि सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है। ऐसे में अगर आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है।'


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.