ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी, जानिए अब कब तक कर सकते हैं इनकम टैक्स फाइल
ITR filing deadline new date समय सीमा का विस्तार उन व्यक्तियों के लिए है जिनके खाते हैं उनको ऑडिट करने की जरूरत नही है और जो आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फॉर्म का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने गुरुवार को अधिकांश व्यक्तियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 की पूर्व समय सीमा से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया है। समय सीमा का विस्तार उन व्यक्तियों के लिए है जिनके खाते हैं उनको ऑडिट करने की जरूरत नही है और जो आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फॉर्म का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
CBDT extends due dates for filing of Income Tax Returns and various reports of audit for Assessment Year 2021-22
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मालूम हो कि नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं की वजह से ITR फाइल करने में दिक्कत हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर पोर्टल बनाने वाली कंपनी इंफोसिस को सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए 15 सितंबर, 2021 तक का समय दिया है।
On consideration of difficulties reported by the taxpayers in filing of Income Tax Returns(ITRs) & Audit reports for AY 2021-22 under the ITAct, 1961, CBDT further extends the due dates for filing of ITRs & Audit reports for AY 21-22. Circular No.17/2021 dated 09.09.2021 issued. pic.twitter.com/FXzJobLO2Q— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 9, 2021
पिछले साल भी सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की निर्धारित तारीख को चार बार बढ़ाया। पहले 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 तक, फिर 31 दिसंबर, 2020 तक और अंत में 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया।