आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में IRDAI ने किया ये अहम बदलाव, सर्कुलर जारी
IRDAI ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की इजाजत कंपनियों को दी थी।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी स्वास्थ्य एवं साधारण बीमा कंपनियों को न्यूनतम 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये से अधिक के सम इंश्योर्ड की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लाने की अनुमति दे दी है। प्राधिकरण ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी कर इस चीज की अनुमति दी। वर्तमान में आरोग्य संजीवनी पॉलिसी न्यूनतम एक लाख रुपये के सम इंश्योर्ड के साथ आती है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एक मानक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसमें पॉलिसी होल्डर की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है।
पॉलिसीबाजार के हेल्थ इंश्योरेंस विभाग के प्रमुख अमित छाबड़ा ने इसे विनियामक द्वारा उठाया गया शानदार फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब आरोग्य संजीवनी स्कीम को लांच किया गया था तो सम इंश्योर्ड ग्राहकों के लिए चिंता का विषय था। चिकित्सा क्षेत्र से जु़ड़े खतरे को देख जाए तो कम-से-कम 10 लाख रुपये के सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लाए जाने की जरूरत है।
छाबड़ा ने साथ ही कहा, ''हालांकि, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। इसलिए इंश्योरेस कंपनियां काफी हद तक नवाचार को अपना सकती हैं। इस कदम को काफी परिवर्तनकारी माना जा सकता है क्योंकि इससे देश में इंश्योरेंस सेक्टर की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।''
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IRDAI ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की इजाजत कंपनियों को दी थी। उल्लेखनीय है कि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी का असर आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ आपके पॉकेट पर भी पड़ता है। IRDAI ने देश में स्वास्थ्य बीमा के बहुत कम प्रसार को देखते हुए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लाने का निर्देश दिया था। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर के बेहतर इलाज के साथ-साथ आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है।