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बड़े लेनदेन व पेनी स्टॉक ट्रेड की जांच करेगा आयकर विभाग

बड़ी राशि के लेनदेन और कौडि़यों के भाव बिक रहे शेयरों (पेनी स्टॉक) में निवेश पर आयकर विभाग की नजर गड़ गई है।

By Amit MishraEdited By: Published: Fri, 08 Jul 2016 09:18 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jul 2016 09:48 PM (IST)
बड़े लेनदेन व पेनी स्टॉक ट्रेड की जांच करेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली, प्रेट्र। बड़ी राशि के लेनदेन और कौड़ियों के भाव बिक रहे शेयरों (पेनी स्टॉक) में निवेश पर आयकर विभाग की नजर गड़ गई है। विभाग ने अपने शीर्ष अधिकारियों को इनकी जांच करने के लिए कहा है। उसे लगता है कि इससे ऐसे काला धन रखने वालों की पहचान हो सकेगी जो आय घोषणा स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 30 सितंबर को समाप्त हो रही चार महीने की स्कीम के तहत लोग अपनी अघोषित आय का ब्योरा देकर खुद को पाक-साफ कर सकते हैं।

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विभाग की ओर से देशभर के 18 क्षेत्रों में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नरों को पत्र भेजा गया है। इसमें अधिकारियों से इस तरह के एनुअल इंफॉर्मेशन रिट‌र्न्स (एआइआर) को देखने के लिए कहा गया है, जिनमें वैध पैन शामिल नहीं है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नरों को पहले ही पैन रहित एआइआर ट्रांजैक्शन का डाटाबेस भेजा जा चुका है। आकलन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लिए पेनी स्टॉक लेनदेन से संबंधित मामलों की सूची भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इससे काला धन रखने वाले संभावित व्यक्तियों की पहचान हो सकेगी।

अधिकारियों को रिटर्न फाइल नहीं करने वालों और इनके बारे में टैक्स प्राधिकरणों को जवाब नहीं देने वालों की भी जांच करने के आदेश मिले हैं। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई कार्यक्षमता विकसित कर रहा है। यह करदाताओं को पैन रहित लेनदेन को मानने पर विवश करेगा।

सूत्रों के अनुसार, ऊंचे मूल्य के बिना पैन वाले लगभग 60 लाख एआइआर ट्रांजैक्शन हैं, जिनका ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली के जरिये पता लगाया जा सकता है। इस साल के बजट में आय घोषणा स्कीम का एलान किया गया था। इसके तहत देश के भीतर काला धन रखने वालों को अपनी अघोषित आय का ब्योरा देने की अनुमति दी गई है। वे 45 फीसद टैक्स और पेनाल्टी अदाकर मुकदमेबाजी व कड़ी सजा से बच सकते हैं। पिछले साल सरकार ऐसी ही स्कीम विदेश में काला धन रखने वालों के लिए लाई थी।


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