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Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स के लिए 'गुड न्यूज'! CBDT ने 1,54,302 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को कहा CBDT ने एक अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ से अधिक करदाताओं को 154302 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। विभाग ने कहा 15657444 मामलों में 53689 करोड़ रुपये आयकर रिफंड जारी किया गया है।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 11:33 AM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 01:55 PM (IST)
Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स के लिए 'गुड न्यूज'! CBDT ने 1,54,302 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया
1.59 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को भेजा गया 1,54,302 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड: CBDT

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसने करीब 1,54,302 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। CBDT ने कहा, "CBDT ने एक अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,54,302 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है।" इसके साथ ही विभाग ने कहा, "1,56,57,444 मामलों में 53,689 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2,21,976 मामलों में 1,00,612 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।"

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31 दिसंबर तक कितने ITR भरे गए?

गौरतलब है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष (मार्च 2021 को समाप्त) के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर की समय सीमा तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए थे। CBDT ने बताय था, "करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) 31 दिसंबर, 2021 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल किए गए।"

असेसमेंट ईयर 2021-22 (2020-21 वित्तीय वर्ष) के लिए दायर किए गए 5.89 करोड़ ITR में से 49.6 प्रतिशत ITR1 (2.92 करोड़), 9.3 प्रतिशत ITR2 (54.8 लाख), 12.1 प्रतिशत ITR3 (71.05 लाख), 27.2 फीसदी आईटीआर4 (1.60 करोड़), 1.3 फीसदी आईटीआर5 (7.66 लाख) हैं। इसके अलावा 2.58 लाख आईटीआर-6 और 0.67 लाख आईटीआर7 दाखिल किए गए।

अगर अभी तक नहीं भरा ITR तो क्या करें?

अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक ऐसा करने के लिए समय है। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। देरी से ITR फाइल करने वालों को देरी की भरपाई के लिए पेनल्टी फीस देनी होती है। टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन ने बताया कि आपकी आय पांच लाख से अधिक है, तो आपको अपना आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5 हजार रुपये की पेनल्टी फीस देनी होगी और अगर 5 लाख से कम आय है, तो यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होगी।


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