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Income Tax Refund में नहीं आया ब्‍याज तो कैसे करें चेक, इस तरीके से आसान है समझना

Income tax ka Refund आ गया है लेकिन ब्‍याज नहीं आया तो क्‍या करें? यह एक बड़ा सवाल है? क्‍योंकि हर Taxpayer को लगता है कि Refund के साथ ब्‍याज भी आएगा जबकि Fact कुछ और ही है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Thu, 20 May 2021 12:21 PM (IST)Updated: Fri, 21 May 2021 07:57 AM (IST)
Income Tax Refund में नहीं आया ब्‍याज तो कैसे करें चेक, इस तरीके से आसान है समझना
Income tax के नियमों के मुताबिक हर Refund पर ब्‍याज नहीं मिलता। (Reuters)

नई दिल्‍ली, आशीष दीप। Income tax ka Refund आ गया है, लेकिन ब्‍याज नहीं आया तो क्‍या करें? यह एक बड़ा सवाल है? क्‍योंकि हर Taxpayer को लगता है कि Refund के साथ ब्‍याज भी आएगा, जबकि Fact कुछ और ही है। Income tax के नियमों के मुताबिक हर Refund पर ब्‍याज नहीं मिलता।

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Tax Liability कम

जानकारों की मानें तो कर चुकाने के बाद आपकी Tax Liability कम है तो आप Income Tax refund के लिए eligible हैं। यानि TDS, TCS या दूसरे तरह से Tax ज्‍यादा कट गया लेकिन असल में Tax कम बना है तो आपको विभाग Refund देगा। इस IT Refund को Taxpayer रिटर्न भरकर ले सकता है। Income Tax department ITR को प्रोसेस करने के बाद Income tax refund दे देगा।

Tax Refund पर ब्‍याज

Tax Expert और CA अरविंद दुबे के मुताबिक Tax Refund पर ब्‍याज तभी मिलेगा जबकि बकाया रकम जितना टैक्‍स बना है, उसके 10 फीसद से ज्‍यादा है। 

ITR दाखिल करने के बाद रिफंड समय पर नहीं आता। इसकी वजह रिटर्न फाइल करते वक्त पूरी जानकारी न देना हो सकती है। रिटर्न दाखिल करते समय बैंक खाते की सही संख्या, बैंक का सही IFSC कोड भरना जरूरी होता है। अगर बैंक के IFSC कोड में भी गड़बड़ है तो रिफंड नहीं आएगा।

Covid महामारी में काम-धंधा ठप

Covid महामारी में काम-धंधा ठप पड़ने के कारण CBDT ने FY 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 मई तक बढ़ाया था। इसके साथ ही विभाग Income Tax refunds का तेजी से निपटान कर रहा है। डिपार्टमेंट के Tweet के मुताबिक FY 2021-22 में 17 मई तक विभाग ने 15 लाख टैक्‍सपेयर को 24,792 करोड़ रुपए Refund कर दिए हैं। यह IT Refund 1 अप्रैल से 17 मई 2021 के बीच का है।

कैसे चेक करें अपना Refund

NSDL की वेबसाइट पर जाएं। वहां PAN और असेसमेंट ईयर भरें। 

इसके बाद आपको अपने ITR के बारे में पता चल जाएगा।

या फिर इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

ई-फाइलिंग के लिए Login करें। इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें।

My Account पर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दें।

इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी।


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