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Income Tax Alert! 2019-20 का ITR भरने के लिए इन तीन तारीखों को याद रखना है जरूरी

कंपनियों को उनके कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने के लिए 15 अगस्त 2020 तक का समय दिया गया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 02:30 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2020 07:39 AM (IST)
Income Tax Alert! 2019-20 का ITR भरने के लिए इन तीन तारीखों को याद रखना है जरूरी
Income Tax Alert! 2019-20 का ITR भरने के लिए इन तीन तारीखों को याद रखना है जरूरी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के असर को देखते हुए सरकार ने करदाताओं को कर अनुपालन के संदर्भ में कुछ छूट दी है। इस साल मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था। इसलिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर छूट प्राप्त करने के योग्य करदाताओं के लिए निवेश की समयसीमा के साथ पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न भरने की मियाद भी बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही कंपनियों को फॉर्म-16 इश्यू करने की समयसीमा में भी छूट दी गई है। उल्लेखनीय है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में फॉर्म-16 की आवश्यकता होती है।

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ऐसे में आपको इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए महत्वपूर्ण तारीखों पर गौर करने की जरूरत हैः 

1. टैक्स में छूट के लिए निवेश की समयसीमाः सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश की समयसीमा को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया था। हालांकि, बाद में इस समयसीमा को एक और माह के लिए बढ़ा दिया गया। अब टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश की मियाद 31 जुलाई, 2020 है। 

2. फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमाः कंपनियों को उनके कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने के लिए 15 अगस्त, 2020 तक का समय दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-16 जरूरी होता है क्योंकि इसमें कर्मचारी को नियोक्ता की ओर से प्राप्त वेतन, नियोक्ता द्वारा की गई स्रोत पर कर कटौती जैसे विवरण होते हैं।  

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3. 2019-20 का ITR भरने की समयसीमाः अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आपको बताते चलें कि इसके लिए सरकार ने 30 नवंबर, 2020 की समयसीमा निर्धारित की है। यानी इस साल आप 30 नवंबर, 2020 तक वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। 


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