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क्या आपके पास भी हैं दो PF अकाउंट, जानें इसे कैसे बनाए एक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से बराबार योगदान दिया जाता है।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Wed, 10 Jul 2019 07:11 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 09:11 AM (IST)
क्या आपके पास भी हैं दो PF अकाउंट, जानें इसे कैसे बनाए एक

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से बराबार योगदान दिया जाता है। सभी 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थान के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में वेतन का 12.5 फीसद योगदान जरूरी होता है और उतना ही नियोक्ता की ओर से दिया जाता है, जिसमें से पेंशन और ईपीएफ में फंड में योगदान जाता है। आज के समय में जितनी नौकरी बदली जाती हैं तो उतने ही अलग-अलग पीएफ अकाउंट खुलते हैं।

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अलग-अलग अकाउंट को एक ही यूएन नंबर के साथ जोड़ा जाता है। अगर वर्तमान में आपके पास दो पीएफ अकाउंट हैं तो आप एक अकाउंट से पैसा दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आपके ईपीएफओ को अकाउंट मर्ज करने के लिए एप्लिकेशन देनी होगी।

पहला तरीका

  • सबसे पहले आपको ईपीएफओ को जानकारी अपडेट करनी होगी। आपको उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी (uanepf@epfindia.gov.in) पर एक ईमेल भेजने की आवश्यकता है।
  • आपको अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट के साथ विलय करने के बारे में अपनी मौजूदा कंपनी को भी सूचित करना होगा।
  • ईपीएफ संगठन आपके यूएएन नंबरों की जांच करेगा।
  • सत्यापन के बाद, ईपीएफओ अपने तरफ से पुराने यूएएन नंबर को ब्लॉक कर देगा।
  • जिसके बाद आप अपनी पुरानी राशि से अपने पीएफ की रकम नए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

दूसरा तरीका

  • इस ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि आपका पीएफ अकाउंट और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो।
  • वेबसाइट पर 'इंप्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट' टैब पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूएएन नंबर दर्ज करें।
  • फिर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।
  • अब 'क्लिक ऑन न्यू पेज' ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसमें आपके पुराने ईपीएफ की सभी जानकारी दिखाई देगी।

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इस ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए पीएफ अकाउंट होल्डर को पहले अपने पुराने पीएफ अकाउंट में जमा राशि को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।

  • अपने पुराने पीएफ अकाउंट के जमा को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको ईपीएफओ को एक अनुरोध भेजना होगा।
  • एक बार जब वे ट्रांसफर के लिए आपका अनुरोध प्राप्त कर लेते हैं, तो ईपीएफओ आपके ट्रांसफर दावे को क्रॉस-चेक करेगा और वेरिफाई करेगा।
  • इस बीच आप अपने दोनों अकाउंट को लिंक करते हुए यूएएन शुरू कर सकते हैं।
  • एक बार डिपॉजिट ट्रांसफर होने के बाद ईपीएफओ आपका पिछला यूएएन नंबर ब्लॉक कर देगा।

अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है, तो यहां बताया गया है कि इसे ऑनलाइन कैसे जनरेट करें:

  • ईपीएफओ के मेंबर को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर 'यूएएन अलॉटमेंट' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करके एक बार का पासवर्ड (ओटीपी) जनेरट होगा।
  • कैप्चा दर्ज करने के बाद 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करके आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। 

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