ITR भरने में हो गई है चूक तो बहुत आसानी से भर सकते हैं संशोधित आयकर रिटर्न, जानें पूरा प्रोसेस
कई मामलों में आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करे के कई दिन या महीने बाद अपनी गलती का पता चलता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को उनके द्वारा भरे गए आईटीआर में संशोधन करने की अनुमति देता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आप वेतनभोगी तबके से आते हैं या आपका खुद का कारोबार है, तो आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते होंगे। हालांकि, कई बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको याद आता है कि आपने किसी खास इनकम का जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया है या किसी तरह की छूट हासिल करने के लिए कोई क्लेम भरना बाकी रह गया है। कई मामलों में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करे के कई दिन या महीने बाद अपनी गलती का पता चलता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को उनके द्वारा भरे गए आईटीआर में संशोधन करने की अनुमति देता है।
टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट और अपनापैसा.कॉम के चीफ एडिटर बलवंत जैन ने बताया कि अगर मूल आईटीआर में आय से जुड़ा कोई विवरण भरना रह गया है या कोई जानकारी भरने में कोई गलती हो गई है तो संशोधित आईटीआर में उसमें सुधार किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। उन्होंने कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर आयकर छूट के लिए क्लेम करना भूल गए हैं तो संशोधित आईटीआर में ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैंक खातों से जुड़ा विवरण देने में कोई चूक कर दी है, तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं।
बकौल जैन आकलन वर्ष पूरा होने से पूर्व या आकलन पूरा होने से पहले (इनमें से जो पहले हो) आप संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं और उसमें किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं तो आकलन वर्ष 2020-21 के पूरा होने या आयकर विभाग द्वारा आपके आयकर रिटर्न के आकलन से पहले संशोधित रिटर्न भर सकते हैं।
कैसे भर सकते हैं संशोधित आयकर रिटर्न
जैन ने बताया कि संशोधित आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया मूल रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तरह ही होता है। इसका मतलब है कि आप जिस प्रकार ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं, उसी प्रकार संशोधित रिटर्न भर सकते हैं। आपको संशोधित रिटर्न भरते समय रिवाइज्ड रिटर्न के बॉक्स को टिक करना होता है। इसके अलावा आपको अपने ओरिजिनल एकनॉलेजमेंट नंबर की जरूरत इसके लिए पड़ती है। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न भरते समय किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए।