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PAN Card के डिटेल्स को कैसे वेरिफाई कर सकते हैं आप, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

PAN Card Verification किसी भी पैन कार्ड होल्डर का डिटेल्स सही है या नहीं इस चीज को वेरिफाई किया जा सकता है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 09 Oct 2019 01:39 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 08:13 AM (IST)
PAN Card के डिटेल्स को कैसे वेरिफाई कर सकते हैं आप, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
PAN Card के डिटेल्स को कैसे वेरिफाई कर सकते हैं आप, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के समय में आप किसी भी तरह के बैंकिंग से जुड़ा काम करने जाएं या नई नौकरी ज्वाइन करें तो आपको पैन कार्ड का डिटेल देने को कहा जाता है। फिर चाहें आप नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं या डिमैट अकाउंट, म्युचुअल फंड में निवेश करने जाएं या किसी भी तरह की वित्तीय लेनदेन करने जाएं, तो आपको पैन कार्ड का डिटेल देने को कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि बैंक या कंपनियों को आपका पैन कार्ड डिटेल क्यों चाहिए होता है और उसे किस तरह वेरिफाई किया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके पैन कार्ड को मात्र दो मिनट में महज कुछ क्लिक्स के जरिए ऑनलाइन कैसे वेरिफाई किया जा सकता है।

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लेनदेन से जुड़ा पहचान पत्र होता है पैन कार्ड

आयकर विभाग एनएसडीएल या यूटीआई के जरिए पैन नंबर जारी करता है। पैन दस डिजिट का अल्फान्यूमेरिक आई कार्ड होता है। हर असेसीज का पैन कार्ड नंबर अलग होता है। इनकम टैक्स रिटर्न और कुछ खास तरह के लेनदेन के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी होता है। इसलिए यह नंबर कालाधन, भ्रष्टाचार एवं कर चोरी को रोकने के लिहाज से काफी अहम होता है।

किसके पास होता है पैन कार्ड का पूरा डिटेल्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सभी टैक्सपेयर्स और पैन कार्ड होल्डर का पूरा डेटाबेस होता है। विभाग सभी व्यक्तियों, कंपनियों, एजेंटों, बैंकों जैसी संस्थाओं को यह सुविधा देता है कि वे किसी भी टैक्सपेयर के पैन कार्ड के डिटेल को वेरिफाई कर सकते हैं कि वह सही है या नहीं। साथ ही यह भी चेक किया जा सकता है कि कोई भी पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। इससे यह फायदा होता है कि कोई भी व्यक्ति गलत पैन नंबर देकर किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर पाता है।

ऐसे चेक कर सकते हैं पैन कार्ड का विवरण

1. अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि दिया गया पैन कार्ड नंबर सही या नहीं तो आप महज दो मिनट में ऐसा कर सकते हैं। 

2. सबसे पहले आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

3. पोर्टल पर दाहिने साइड में देखें 'वेरिफाई योर पैन डिटेल्स' का विकल्प आएगा।

4. इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड होल्डर का पूरा नाम, जन्म का तारीख और स्टेटस (इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविज्युल्स, गवर्नमेंट, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, फर्म या ट्रस्ट में से कोई एक) डालना होगा। 

5. इसके बाद पोर्टल आपको एक मैसेज दिखाएगा कि आपके द्वारा दिया गया विवरण विभाग के डेटाबेस से मैच करता है या नहीं। अगर आपका डिटेल मैच करेगा तो आपको यह मैसेज देखने को मिलेगा।


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