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Income Tax Saving Tips: 10 लाख रुपये कमाने के बाद भी नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स, उदाहरण के साथ समझिए कैसे

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव से जूझ रहे करदाताओं को आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 से काफी उम्मीदें हैं। कई लोगों को यह भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री उनके कर बोझ को कम करने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करेंगी हालांकि यह मांग दूर की कौड़ी लगती है।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 02:20 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 08:54 AM (IST)
Income Tax Saving Tips: 10 लाख रुपये कमाने के बाद भी नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स, उदाहरण के साथ समझिए कैसे
Income Tax Saving: 10 लाख रुपये कमाने के बाद भी नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स, उदाहरण के साथ समझिए कैसे

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव से जूझ रहे करदाताओं को आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 से काफी उम्मीदें हैं। कई लोगों को यह भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री उनके कर बोझ को कम करने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करेंगी, हालांकि यह मांग दूर की कौड़ी लगती है। यदि ऐसा होता है तो करदाताओं को राहत मिलेगी। लेकिन, अगर ऐसा नहीं भी है तो मौजूदा कर कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनका यदि सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो कर के बोझ को काफी कम कर सकते हैं।

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यहां तक ​​कि जो लोग सालाना 10 लाख रुपये कमाते हैं, वे भी शून्य कर की योजना बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की वेतन आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष है और ब्याज आय 30,000 रुपये है। सीधे तौर पर, मानक कटौती के कारण वार्षिक आय घटकर 9.7 लाख रुपये कर योग्य आय हो जाएगी।

इसके अलावा धारा 80सी के तहत टैक्स सेविंग निवेश कर योग्य आय को 1.50 लाख रुपये तक कम कर सकता है। धारा 80CCD(1b) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करके और 50,000 रुपये बचाए जा सकते हैं। इन दो कटौतियों से कर योग्य आय घटकर 7.7 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी।

गृह ऋण कटौती (यदि कोई हो) संभावित रूप से कर योग्य आय से एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बाहर निकाल सकती है। मान लें कि होम लोन या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कर योग्य आय को 2 लाख रुपये तक कम कर देगा तो प्रभावी कर योग्य आय अब घटकर 5.7 लाख रुपये हो जाएगी।

चिकित्सा बीमा, जो कि कोविड के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, कर योग्य आय को और 25,000 रुपये कम कर सकता है। एक करदाता अलग से बुजुर्ग माता-पिता के बीमा के लिए भुगतान किए गए अन्य 50,000 रुपये का दावा भी कर सकता है। इन दोनों कटौतियों का दावा करने के बाद, कर योग्य आय घटकर 4.95 लाख रुपये हो जाएगी।

एक बार कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम हो जाने पर, इस पर कर नहीं लगेगा क्योंकि यह धारा 87A के तहत पूर्ण छूट के लिए पात्र है। इन सभी कटौती का उपयोग करने के बाद एक करदाता प्रति वर्ष 10 लाख रुपये के साथ अपनी कर देयता को प्रभावी ढंग से शून्य कर सकता है।


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