Income Tax Refund Status और Claim Refund कैसे करें चेक, जानिए
आयकर रिटर्न भरने का दावा करने के लिएआयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के अलावा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित कर लिया है। यह वह खाता होना चाहिए जिसमें आप अपना रिटर्न सफलतापूर्वक
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पिछले साल आयकर विभाग द्वारा आयकर रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। आयकर रिटर्न भरने का दावा करने के लिएआयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के अलावा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित कर लिया है। यह वह खाता होना चाहिए जिसमें आप अपना रिटर्न सफलतापूर्वक दाखिल करने के बाद या आईटीआर दाखिल करते समय आयकर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं।
पूर्व-सत्यापन के साथ आपको अपने पैन को बैंक खाते से भी जोड़ना होगा। यदि वे नही जुड़े हैं तो आप अपने बैंक खाते में आयकर रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह केवल ई-रिफंड जारी करेगा।
जल्द रिफंड के लिए करें यह काम
आयकर रिफंड के लिए आवेदन करने वालों को सलाह देते हुए आयकर विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल का तुरंत जवाब दें ताकि रिफंड तेजी से जारी किया जा सके। आयकर जो ईमेल टैक्सपेयर्स को भेजता है इसमें उनकी बकाया मांग के अलावा बैंक अकाउंट और रिफंड में डिफरेंस की जानकरी मांगी जाती है।
इनकम टैक्स रिफंड का दावा कैसे करें?
आयकर रिफंड के लिए पहले आयकर फॉर्म 30 का दावा करना जरूरी था। हालांकि, रिफंड के ई-ट्रांसफर के साथ अब केवल आईटीआर दाखिल करके दावा किया जा सकता है। आईटीआर को फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त कर जिसके लिए रिफंड का दावा किया जाता है, उसे फॉर्म 26AS में दिखाया जाना चाहिए।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
NSDL की वेबसाइट पर
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर
NSDL वेबसाइट पर कर वापसी की स्थिति की जांच कैसे करें:
स्टेप 1: रिफंड को ट्रैक करने के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: निम्नलिखित वेब पेज दिखाई देगा। पैन और आयु सहित विवरण भरें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आपकी आयकर वापसी स्थिति दिख जाएगी।