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GST Refund: व्यापारियों के लिए अच्छी खबर, अब ऑनलाइन मिलेगा जीएसटी रिफंड

GST Refund जीएसटी रिफंड पाने की प्रक्रिया हुई आसान। टैक्सपेयर्स ऑनलाइन कर पाएंगे रिफंड अप्लीकेशन। कर अधिकारी ऑनलाइन ही प्रोसेस करेंगे अप्लीकेशन।

By Ankit KumarEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 06:24 PM (IST)Updated: Thu, 26 Sep 2019 06:24 PM (IST)
GST Refund: व्यापारियों के लिए अच्छी खबर, अब ऑनलाइन मिलेगा जीएसटी रिफंड
GST Refund: व्यापारियों के लिए अच्छी खबर, अब ऑनलाइन मिलेगा जीएसटी रिफंड

नई दिल्ली, पीटीआइ। जीएसटी नेटवर्क ने गुरुवार को रिफंड की ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। जीएसटी काउंसिल ने इस संबंध में निर्णय किया था। जीएसटीएन ने बयान जारी कर कहा है कि इस सेवा की शुरुआत के साथ करदाता रिफंड अप्लीकेशन (आरएफडी 01 फॉर्म) को आसानी से भर सकेंगे एवं कर अधिकारी उसे ऑनलाइन ही प्रोसेस कर सकेंगे। करदाता एवं कर अधिकारी के बीच किसी भी तरह का संवाद ऑनलाइन ही होगा। जीएसटीएन ने कहा है कि जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड 25 सितंबर, 2019 से प्रभावी हो गया है। जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने कहा कि नई रिफंड प्रक्रिया से करदाताओं एवं अधिकारियों को सभी तरह की झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी।

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कुमार ने कहा कि इससे रिफंड के भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी और जीएसटी अनुपालन की स्थिति बेहतर होगी। इतना ही नहीं करदाता जीएसटी पोर्टल पर अपने रिफंड एप्लिकेशन की प्रोसेसिंग के विभिन्न चरण को देख पाएंगे और किसी तरह का नोटिस आने पर वहीं पर जवाब भी दे पाएंगे।

इससे पहले सेंट्रल एवं स्टेट जीएसटी के रिफंड की प्रोसेसिंग करदाता के लिए प्रशासनिक तौर पर तय कर अधिकारी द्वारा किया जाता था लेकिन रिफंड देने का काम केंद्र एवं राज्य के कर विभाग के अधिकारी अलग-अलग तरीके से करते थे। 

जीएसटीएन ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कई बार देरी हो जाती है। अब नयी प्रणाली के तहत टैक्स ऑफिसर द्वारा प्रोसेसिंग पूरी होने के साथ ही स्वीकृत राशि पीएफएमएस सिस्टम के जरिए करदाता के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।

कुमार ने कहा कि रिफंड अप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के अहम चरण के पूरा होने पर करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना दी जाएगी। 

इसी बीच यह बताना अहम है कि 26 सितंबर, 2019 से पहले दाखिल सभी रिफंड अप्लीकेशन को पुरानी रिफंड प्रक्रिया के तहत ही निपटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।


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