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GST चोरी रोकने के लिए केंद्र, राज्य कर अधिकारी करदाताओं के बारे में करेंगे जानकारी साझा

केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने पिछले महीने माल और सेवा कर (जीएसटी) रिफंड के दावों की छानबीन करने का फैसला किया था।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 06 Feb 2020 08:53 PM (IST)Updated: Fri, 07 Feb 2020 09:04 AM (IST)
GST चोरी रोकने के लिए केंद्र, राज्य कर अधिकारी करदाताओं के बारे में करेंगे जानकारी साझा
GST चोरी रोकने के लिए केंद्र, राज्य कर अधिकारी करदाताओं के बारे में करेंगे जानकारी साझा

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार माल एवं सेवा कर (GST) की चोरी रोकने को प्रवर्तन उपायों को सख्त करने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के कर अधिकारी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए करदाताओं के बारे में सूचनाओं को साझा करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक ट्वीट में कहा, 'सीबीआईसी ने केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी चोरी के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई के लिए सूचना साझा करने के लिए आवेदन शुरू किया है।'

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मौजूदा समय में जिन व्यापरियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है, उनका नियंत्रण और मूल्यांकन राज्य कर अधिकारीयों द्वारा किया जाता है, और बाकी बचा 10 फीसद केन्द्रीय कर अधिकारियों के पास है। 1.5 करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्यों का नियंत्रण 50:50 के अनुपात में है।

इसमें जारी कमियों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने पिछले महीने माल और सेवा कर (जीएसटी) रिफंड के दावों की छानबीन करने का फैसला किया था। यह भी निर्णय लिया गया कि जीएसटी नेटवर्क, सीबीआईसी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) धोखाधड़ी के मामलों की जल्द पहचान और जांच के लिए तिमाही आधार पर डेटा साझा करेंगे।


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