GST काउंसिल देश के हर राज्य में बनाएगी अपीलीय तंत्र, तैयारी शुरू
जीएसटी कानून की धारा 99 के तहत अपीलीय अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। जीएसटी के तहत अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) के दर्जनभर से अधिक निर्णय आने के मद्देनजर जीएसटी काउंसिल अब प्रत्येक राज्य में अपीलीय तंत्र बनाने में जुट गई है। काउंसिल ने राज्यों से पूछा है कि उन्होंने अपीलीय अथॉरिटी बनाई है या नहीं। काउंसिल ने राज्यों से अपीलीय अथॉरिटी का पता, फोन नंबर और ई-मेल भी भेजने को कहा है।
केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा-95 से लेकर 98 तक एडवांस रूलिंग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हाल में एएआर ने एक फैसले में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री जोन में सामान की बिक्री पर जीएसटी देना पड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि करीब दर्जनभर मामलों में एएआर अपना निर्णय दे चुका है। यही वजह है कि काउंसिल को यह कदम उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी है। जीएसटी कानून की धारा 99 के तहत अपीलीय अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। इसलिए काउंसिल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी राज्यों में यह व्यवस्था बन जाए ताकि एएआर के निर्णय से प्रभावित पक्ष अपीलीय अथॉरिटी का दरवाजा खटखटा सकें।
जीएसटी काउंसिल की बैठक टली, अब चार मई को होगी
जीएसटी काउंसिल की पहली मई को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक अब टल गयी है। यह बैठक अब चार मई को होगी। एक मई को श्रम दिवस होने की वजह से कई राज्यों में छुट्टी घोषित है, इसलिए बैठक हो टाला गया है। सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक एक मई को बुलाने की सूचना सभी राज्यों को भेजी जा चुकी थी लेकिन कई राज्यों ने इसे टालकर अगली तारीख पर करने की मांग की। बैठक में रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने और जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर विचार किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री जोन में सामान की बिक्री पर जीएसटी छूट के संबंध में भी विचार का प्रस्ताव है।