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सरकार ने कंपोजिशन डीलर्स के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई, जानिए नई तारीख

सरकार ने कंपोजिशन डीलरों द्वारा 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 05:01 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 05:17 PM (IST)
सरकार ने कंपोजिशन डीलर्स के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई, जानिए नई तारीख
सरकार ने कंपोजिशन डीलर्स के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई, जानिए नई तारीख

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने कंपोजिशन डीलरों द्वारा 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 15 जुलाई से 31 अगस्त तक कंपोजिशन डीलरों द्वारा 2019-20 के लिए GSTR-4 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को ऐसा कोई भी करदाता चुन सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो। इस योजना के तहत, निर्माताओं और व्यापारियों को 1 फीसद पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है, जबकि यह रेस्तरां (जो शराब नहीं पीते) के लिए 5 फीसद है।


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