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चैरिटी संस्थानों से इनकम टैक्स छूट हटाने पर विचार

चैरिटी संगठनों को मिलने वाला इनकम टैक्स छूट खत्म किया जा सकता है। सरकार आगामी बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान इसे हटाने पर विचार करेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात कही है। साथ ही बोर्ड ने कहा कि अभी उसे राजनीतिक दलों को मिलने व

By Edited By: Published: Mon, 28 Apr 2014 09:05 AM (IST)Updated: Mon, 28 Apr 2014 09:15 AM (IST)
चैरिटी संस्थानों से इनकम टैक्स छूट हटाने पर विचार

नई दिल्ली। चैरिटी संगठनों को मिलने वाला इनकम टैक्स छूट खत्म किया जा सकता है। सरकार आगामी बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान इसे हटाने पर विचार करेगी।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात कही है। साथ ही बोर्ड ने कहा कि अभी उसे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट से संबंधित प्रस्ताव की फाइलें प्राप्त नहीं हुई हैं।

आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के सवाल के जवाब में बोर्ड ने कहा है कि टीपीएल डिवीजन के दस्तावेजों की पड़ताल की गई है। मगर राजनीतिक दलों को चंदे पर आयकर छूट के प्रावधान से संबंधित कोई फाइल नहीं मिली है। अग्रवाल ने बोर्ड को सुझाव दिया था कि स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) को दिए जाने वाले और हासिल होने वाले चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट समाप्त की जाए। इसके अलावा चैरिटी संस्थानों और राजनीतिक दलों जैसे संगठनों के चंदे पर टैक्स छूट से होने वाले राजस्व नुकसान को खत्म किया जाए। इससे सरकार को विकास गतिविधियों के लिए ज्यादा रकम हासिल होगी।

अपने इस सुझाव पर की गई कार्रवाई को लेकर मांगी गई जानकारी पर सीबीडीटी ने कहा कि इन सुझावों पर बजट पूर्व ज्ञापन के रूप में बजट संबंधी तैयारी में शामिल किया जाएगा। आयकर कानून 1961 की धारा 2(15) के तहत गरीबों, शिक्षा और चिकित्सा राहत के कामों को चैरिटेबल माना गया है।

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