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सरकार ने बढ़ाई GST रिटर्न फाइल करने की तारीख, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी हुई सरल

अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 (ऐनुअल रिटर्न फॉर्म) और GSTR-9C (रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट) को 31 दिसंबर 2019 तक और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन्हें 31 मार्च 2020 तक भरा जा सकता है

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 05:16 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 08:23 AM (IST)
सरकार ने बढ़ाई GST रिटर्न फाइल करने की तारीख, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी हुई सरल
सरकार ने बढ़ाई GST रिटर्न फाइल करने की तारीख, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी हुई सरल

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जो लोग अब तक जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने अंतिम तिथि को सरकार द्वारा बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भी जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाया है। यह अब 31 मार्च 2020 हो गई है।

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इस तरह अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 (ऐनुअल रिटर्न फॉर्म) और GSTR-9C (रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट) को 31 दिसंबर 2019 तक और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन्हें 31 मार्च 2020 तक भरा जा सकता है। इससे पहले यह तारीख क्रमश: 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी। 

सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने के साथ ही लोगों को एक और सहूलियत दी है। अब सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के पूरे प्रोसेस को भी सरल कर दिया है। जीएसटी रिटर्न के फॉर्म में अब कई फील्ड को वैकल्पिक कर दिया गया है।

बता दें कि इस संबंध में गुरुवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐंड कस्टम्स (CBIC) द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, करदाता को आउटपुट और इनपुट पर HSN लेवल की सूचना देने की तथा इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पर भिन्न-भिन्न इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


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