सरकार ने वित्त वर्ष 2019 के लिए GST Annual Return दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने आगे बढ़ाया, कारोबारियों को राहत
GST Annual Return Filing Deadline वित्त वर्ष 2019 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न (GST Annual Return) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस समयसीमा को एक महीने अर्थात 31 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस समयसीमा को एक महीने आगे बढ़ा दिया है। अब 31 अक्टूबर 2020 तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जा सकेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
सीबीआईसी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत सालाना रिटर्न फाइल करने की तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।'
After obtaining due clearances from the Election Commission in view of the Model Code of Conduct, Government has extended due date for furnishing Annual Return in GSTR-9 and GSTR 9C for 2018-19 from 30.09.2020 to 31.10.2020. Notification follows.@nsitharamanoffc @ianuragthakur— CBIC (@cbic_india) September 30, 2020
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार द्वारा मई महीने में 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था।
यहां बता दें कि जीएसटीआर-9 एक सालाना रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) शासन के तहत फाइल किया जाता है। इसमें करदाता को साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी बतानी होती है। वहीं, जीएसटीआर-9सी एक प्रकार का ऑडिट फॉर्म होता है, इसको जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा के रूप में माना जाता है।
ईवाई टैक्स अभिषेक जैन के अनुसार, समयसीमा को आगे बढ़ाने से उन कारोबारियों को काफी जरूरी राहत मिली है, जो कोरोना वायरस महामारी से उपजी चुनौतियों के चलते जीएसटी वार्षिक रिटर्न और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट को पूर्ण करने में संघर्ष कर रहे थे।