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अगर डेटा गोपनीय हो तो काम नहीं कर सकता फाइनैंशियल और टेक सेक्टर: वित्तीय सचिव

पिछले साल अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों के लिए आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 06:33 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 06:51 PM (IST)
अगर डेटा गोपनीय हो तो काम नहीं कर सकता फाइनैंशियल और टेक सेक्टर: वित्तीय सचिव
अगर डेटा गोपनीय हो तो काम नहीं कर सकता फाइनैंशियल और टेक सेक्टर: वित्तीय सचिव

नई दिल्ली (एजेंसी)। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि वित्तीय डेटा को गोपनीय रखते हुए डिजिटल और फिनटेक (फाइनैंशियल-टेक्नोलॉजी) इंडस्ट्री अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने फिनटेक और डिजिटल स्पेस के लिए खतरा बताया।

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सरकार ने फिनटेक इंडस्ट्री की जरूरत को समझते हुए वर्किंग ग्रुप का गठन किया है, जिसने इस इंडस्ट्री के सभी आयामों का अध्ययन किया है।

उन्होंने कहा कि ग्रुप ने 48-50 सिफारिशें की है, जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी तरह के आयामों को कवर करती है। गर्ग ने कहा कि इस रिपोर्ट को जल्द ही जारी किया जाएगा।

गर्ग ने इसके साथ ही नियमन की अहमियत पर बल देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बेहतरीन काम कर रहा है और सभी पक्षों की बात को सुन रहा है। उन्होंने कहा कि आधार, इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद था लेकिन इसे दूर करने से सेक्टर को फायदा नहीं होगा।

गौरतलब है कि पिछले साल अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों के लिए आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था। इस फैसले के बाद से बैंक और फिनटेक कंपनियों को ग्राहकों का ऑफलाइन सत्यापन करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल की बजाए हमारा ध्यान डाटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल पर होना चाहिए।

गौरतलब है कि जस्टिस बी ए श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदा को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सार्वजनिक कर चुका है।

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