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अब No Tax Deduction सर्टिफिकेट होगा ऑनलाइन जारी, फॉर्म-13 में भी बदलाव संभव

आयकर विभाग ने फॉर्म-13 के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 12:53 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 07:04 PM (IST)
अब No Tax Deduction सर्टिफिकेट होगा ऑनलाइन जारी, फॉर्म-13 में भी बदलाव संभव
अब No Tax Deduction सर्टिफिकेट होगा ऑनलाइन जारी, फॉर्म-13 में भी बदलाव संभव

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त मंत्रालय ने "नो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट" ऑनलाइन जारी करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे सर्टिफिकेट जारी करने में मानवीय दखल कम होगा और अनुपालन भी आसान होगा। दरअसल आयकर विभाग ने फॉर्म-13 और इससे संबंधित आयकर कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव किया है।

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राजस्व विभाग ने कहा है कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए फॉर्म-13 और इसके प्रावधानों में बदलाव करना होगा। विभाग ने बदलाव के प्रस्ताव पर आम जनता से चार सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। विभाग द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार नियमों में बदलाव से सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी हो सकेगा। इसमें कोई मानवीय दखल नहीं होगा। इसका अनुपालन भी आसान हो जाएगा।

टैक्स संबंधी मैगजीन टैक्समैन के नवीन वाधवा ने कहा कि आयकर विभाग से निल या लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने में करदाताओं खासकर वरिष्ठ नागरिकों को काफी जटिल प्रक्रिया पूरी करनी होती है। उन्हें फॉर्म-13 की प्रति संबंधित आयकर कार्यालय में जाकर जमा करना होता है।

उन्होंने कहा कि अभी कर्नाटक व गोवा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में करदाताओं को इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं है। सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागू करना स्वागत योग्य है। विभाग ने फॉर्म-13 के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।


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