EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को दी बड़ी राहत, अब आधार भी होगा डेट ऑफ बर्थ की पहचान
PF खाताधारक जन्मतिथि में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। EPF सब्सक्राइबर्स अब अपने आधार कार्ड के जरिए भी अपने Provident Fund अकाउंट में दर्ज जन्मतिथि (Birth Date) को दुरुस्त करा सकेंगे। इससे पीएफ खाताधारकों को ऑनलाइन केवाइसी (KYC) कराने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ''COVID-19 महामारी के समय ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने पीएफ मेंबर्स को ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि में सुधार में मदद के लिए फील्ड ऑफिसर्स को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे उनके UAN की केवाइसी में आसानी होगी।''
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएफ खाता में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, पीएफ अकाउंट में दर्ज जन्मतिथि एवं आधार में दर्ज जन्म की तारीख में तीन साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
PF खाताधारक जन्मतिथि में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि इससे EPFO अपने सब्सक्राइबर की ओर से दी गई जानकारी को तत्काल UIDAI से सत्यापित कर लेगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे जन्मतिथि में बदलाव में लगने वाले समय में कमी आएगी।
EPFO ने अपने फील्ड ऑफिसेज को ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट के जल्द निपटारे का निर्देश दिया है ताकि कोविड-19 महामारी की वजह से वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे पीएफ मेंबर्स को जल्द-से-जल्द राहत मिल जाए।
इससे पहले EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 की वजह से तीन माह की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकालने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, यह सुविधा ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिनका केवाइसी पूरा है। अब इस फैसले से ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स को अपने अकाउंट का केवाइसी कराने में मदद मिलेगी, जिन्हें जन्मतिथि में सुधार करवाना है।