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PF अकाउंट से पूरा पैसा निकालने से पहले जान लें ये बात, बदल सकते हैं नियम

हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में EPFO सब्सपक्राइबर्स द्वारा अपने PF अकाउंट की पूरी रकम निकालने के कारण संगठन की चिंता बढ़ गई है

By Harshit HarshEdited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 04:13 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 12:51 PM (IST)
PF अकाउंट से पूरा पैसा निकालने से पहले जान लें ये बात, बदल सकते हैं नियम
PF अकाउंट से पूरा पैसा निकालने से पहले जान लें ये बात, बदल सकते हैं नियम

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो अपने PF अकाउंट से पूरे पैसे निकालकर घर, गाड़ी खरीदने समेत कोई अन्य बड़ा काम करने की सोच रहे हैं। EPFO की चली तो जल्द आप अपने कुल जमा पैसे से महज 60 फीसद रकम ही निकाल पाएंगे। यह नियम जिनकी नौकरी चली जाती है, उन पर भी लागू होगा। यानी नौकरी जाने के बाद भी आप अपने PF अकाउंट से पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इससे ऐसे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है।

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क्या है कारण?

हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में EPFO सब्सक्राइबर्स की ओर से अपने PF अकाउंट की पूरी रकम निकालने के कारण संगठन की चिंता बढ़ गई है। EPFO ने प्रस्ताव दिया है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा हैं, उन्हें कुल जमा राशि का महज 60 फीसद निकालने की ही अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव का मकसद: इस प्रस्ताव का मकसद PF सब्साक्राइबर्स की सदस्यता बनाए रखना और बेरोजगारी के दौरान सोशल सिक्युारिटी से जुड़ी उनकी जरूरतों को पूरा करना है।

एक्सपर्ट की राय: हालांकि कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि EPFO के इस प्रस्तादव पर कानूनी विवाद छिड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पूरी रकम निकालना चाहते हैं। कुछ मामलों में कर्मचारी को पिछले संगठन की तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम ही PF अकाउंट से निकालने की अनुमति दी जा सकती है। हालां‍कि, इसके लिए वे नौकरी जाने के कम से कम एक महीने बाद ही आवेदन कर सकते हैं।

इस समय सब्सक्राइबर्स को अपनी नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद PF सेविंग की पूरी रकम निकालने की अनुमति है। फैक्ट्री बंद होने, शादी, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल खर्च के लिए भी सब्सक्राइबर्स को अपनी PF सेविंग का एक हिस्सा निकालने की अनुमति है। 

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