EPFO ने किया स्पष्ट; Seasonal Workers भी हैं पेंशन पाने के हकदार, जानें क्या हैं नियम एवं शर्तें
EPFO ने स्पष्ट किया है कि अगर आपने 2016 में केवल चार माह ही काम किया जिसका अंशदान ईपीएफओ में जमा हुआ तो उसे एक साल माना जाएगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। दस साल की सर्विस के बाद नौकरी पेशा लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि 58 साल की आयु के बाद उन्हें EPS के तहत हर माह एक न्यूनतम आय होगी। हालांकि, सीजनल कंपनियों एवं प्रतिष्ठानों में नौकरी करने वाले इस बात को लेकर हमेशा संदेह में रहते हैं कि उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं। Employees' Provident Fund Organisation ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि अगर आप सीजनल वर्कर हैं और एक साल में कुछ ही महीने काम करते हैं तो भी 10 वर्ष की सदस्यता के बाद आप पेंशन प्राप्त करने हकदार हैं। EPFO ने Employees' Pension Scheme के तहत मासिक पेंशन के संबंध में ट्वीट करके यह जानकारी दी है।
EPFO ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी लगाई है। इस तस्वीर में लिखा है, ''जी हां, यदि आप इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी तथा स्थापनाओं में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप दस वर्षों की सदस्यता के बाद पेंशन के पात्र हैं।''
यदि आप किसी भी मौसमी फैक्टरी तथा संस्थानों में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप 10 वर्षों की सदस्यता के पश्चात् पेंशन के लिए पात्र हैं।#EPFO#SeasonalWorker pic.twitter.com/2RSMXXcyoa — EPFO (@socialepfo) December 20, 2019
EPFO ने साथ ही कुछ उद्योग एवं क्षेत्रों का उल्लेख भी किया है। इनमें चाय, चीनी, तारपीन, रबड़, नील, तेल मिलिंग, लाइसेंस वाला नमक, पटसन की गांठे बनाना एवं दबाना, रोजिन, पटाखे, बर्फ, फल, आइसक्रीम उद्योग, चावल मिलिंग, दाल मिलिंग, काजू उद्योग और हौजरी प्रमुख हैं।
Pension Eligibility for Seasonal Workers#EPFO#SeasonalWorker pic.twitter.com/2LN8591jyw — EPFO (@socialepfo) December 20, 2019
विभाग ने एक और ट्वीट कर इस चीज को स्पष्ट किया है कि अगर आपने 2016 में केवल चार माह ही काम किया, जिसका अंशदान ईपीएफओ में जमा हुआ तो उसे एक साल माना जाएगा। इस तरह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सदस्यता जरूरी है।