EPFO: कर्मचारी पेंशन योजना में बदलाव को मंजूरी, 6 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को होगा फायदा
15 साल बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल करने के लिए ईपीएस- 95 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
नई दिल्ली, (पीटीआइ)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों को राहत दी है। संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन की राशि में कुछ हिस्सा एक मुश्त लेने की व्यवस्था (कम्युटेशन) फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से उन पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिन्होंने कम्युटेशन व्यवस्था का विकल्प चुना था और 2009 से पहले रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि प्राप्त की थी। इसके बाद EPFO ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था।
'कम्युटेशन' व्यवस्था के तहत सामान्य रूप से मासिक पेंशन में अगले 15 साल की एक तिहाई राशि की कटौती की जाती है और यह राशि पेंशनभोगी को एक मुश्त दे दी जाती है। उसके 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। ईपीएफओ के बयान के अनुसार, 'एक बड़े फैसले में EPFO का निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 21 अगस्त 2019 को हैदराबाद में हुई बैठक में कम्युटेशन के तहत एक मुश्त राशि लेने के 15 साल बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल करने के लिए ईपीएस- 95 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।'
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा कि पेंशन के 'कम्युटेशन' को बहाल करने की मांग थी। इससे पहले ईपीएस-95 के तहत सदस्य 10 साल के लिए एक तिहाई पेंशन के बदले एक मुश्त राशि ले सकते थे। पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। आईएल एंड एफएस लि. के ब्याज भुगतान में चूक के मामले में सीबीटी ने EPFO की निवेश इकाई के तीन अधिकारियों को डिबेंचरधारकों की बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया है। इस बैठक की तारीख अभी तय नहीं है और अगर जरूरत हुई तो सीबीटी की तरफ से ये अधिकारी मतदान करेंगे।