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EPF: पीएफ क्लेम मिलने में हो सकती है देरी, अगर आपने नहीं किया है ये जरूरी काम

EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को ट्वीट करके सूचित किया है कि संगठन COVID-19 की वजह से पीएफ की निकासी करने वालों को प्राथमिकता दे रहा है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Sat, 11 Apr 2020 04:40 PM (IST)Updated: Mon, 13 Apr 2020 06:16 PM (IST)
EPF: पीएफ क्लेम मिलने में हो सकती है देरी, अगर आपने नहीं किया है ये जरूरी काम
EPF: पीएफ क्लेम मिलने में हो सकती है देरी, अगर आपने नहीं किया है ये जरूरी काम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, जबकि कुछ लोगों के वेतन में कटौती हो गई है। इस वजह से कई लोग कैश की भारी कमी से जूझ रहे हैं। लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना से जुड़े प्रावधानों में कुछ संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद EPFO के सदस्य अपनी पीएफ राशि का एक हिस्सा नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पीएफ निकासी में इसके लिए अलग से कोविड-19 नाम से एक कारण जोड़ा गया है।

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EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को ट्वीट करके सूचित किया है कि संगठन COVID-19 की वजह से पीएफ की निकासी करने वालों को प्राथमिकता दे रहा है। उसने कहा है कि कोविड-19 की वजह से पीएफ निकासी के लिए आवेदन करने वाले पीएफ सब्सक्राइबर्स का क्लेम 72 घंटे के भीतर ऑटो मोड में प्रोसेस हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोविड-19 की जगह किसी अन्य वजह से पीएफ निकासी का आवेदन किया है तो उसके प्रोसेसिंग में अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा समय लग सकता है। इसी को देखते हुए EPFO ने लोगों से कहा है कि जो पीएफ खाताधारक किसी अन्य कारण का हवाला देते हुए पहले ही पीएफ निकासी का फॉर्म भर चुके हैं, और वे अब तक प्रोसेस नहीं हुए हैं तो वे लोग चाहे तो जल्द राहत प्राप्त करने के लिए कोविड-19 को कारण बताते हुए एक बार फिर फॉर्म भर सकते हैं।

EPFO ने कहा है कि जिन खाताधारकों की केवाईसी पूरी नहीं है, उन्हें मैनुअली प्रोसेस किया जा रहा है और इस वजह से इस प्रक्रिया में वक्त लग रहा है। 

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार के आंकड़े के मुताबिक EPFO ने दस दिन से भी कम समय में Covid-19 को वजह बनाकर दाखिल किए गए 1.37 लाख पीएफ निकासी क्लेम का निस्तारण किया है।


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