PF खाताधारकों को रिलीफ, 72 घंटे में प्रोसेस हो रहा क्लेम, निकासी पर टैक्स नहीं
आम तौर पर पांच साल की लगातार सर्विस के बिना पीएफ अकाउंट से फंड निकालने पर टैक्स देना होता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोविड-19 की वजह से कई वेतनभोगी लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने EPF में जमा राशि निकालने के लिए एक विशेष प्रावधान किया है। Employees’ Provident Fund organization (EPFO) द्वारा इस बाबत घोषणा किए जाने के बाद से विभाग ने अब तक 1.37 लाख क्लेम का निपटारा किया है। अब ऐसे में कई लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा कि कोविड-19 की वजह से पीएफ निकालने पर टैक्स देना होगा या नहीं। तो इसका जवाब है - नहीं। आम तौर पर पांच साल की लगातार सर्विस के बिना पीएफ अकाउंट से फंड निकालने पर टैक्स देना होता है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी और कुछ अन्य मामलों में पीएफ खाताधारक को कर से रियायत मिलती है।
इसी तरह अंग्रेजी अखबार 'मिंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप कोविड-19 महामारी की वजह से पीएफ निकालने का फैसला करते हैं तो आपको कर से छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि पांच साल की सेवा नहीं होने पर भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।
EPFO कर रहा फटाफट निपटान
EPFO ने कोविड-19 को लेकर क्लेम दाखिल करने वालों के लिए ऑटो-प्रोसेस का सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत कोविड-19 को वजह बताकर निकासी के लिए दाखिल किए जाने वाले क्लेम को 72 घंटे के भीतर यानी महज तीन कामकाजी दिन में निपटाया जा रहा है।
Application for EPF withdrawal claims (Form-31) under 'Outbreak of Pandemic ' - COVID-19' are being processed on priority by EPFO#IndiaFightsCorona #EPFO #CoronavirusOutbreak #SocialSecurity #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/kfMO49McgX — EPFO (@socialepfo) April 9, 2020
आप कोविड-19 की वजह से कर सकते हैं इतनी निकासी
EPFO की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा राशि के 75 फीसद या तीन माह के वेतन (मूल वेतन व महंगाई भत्ता) में से जो कम हो, उतनी राशि निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पीएफ खाते में चार लाख रुपये जमा हैं। आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ता 40,000 रुपये मासिक है। इस तरह तीन माह का मूल वेतन व महंगाई भत्ता 1.20 लाख रुपये हुआ जबकि 75 फीसद पीएफ राशि का मतलब तीन लाख रुपये हुए। ऐसे में आप 1.20 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।