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स्टर्लिंग बायोटेक मामले में कार्रवाई के लिए कोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय

आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है।

By NiteshEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 01:34 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 01:34 PM (IST)
स्टर्लिंग बायोटेक मामले में कार्रवाई के लिए कोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय
स्टर्लिंग बायोटेक मामले में कार्रवाई के लिए कोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक समूह के मालिकों को 8,100 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है।

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जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर की है, जो फ्यूजिवेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट की धारा 4 के तहत नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा और उसकी पत्नी दीप्ति चेतन संदेसरा और हितेश पटेल को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है।

एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी स्टर्लिंग समूह के प्रमोटर हैं और बैंकों के एक संघ से जुड़े 8,100 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में आपराधिक जांच से बचने के लिए विदेश भाग गए हैं। एजेंसी ने भगोड़ा कानून के तहत कार्रवाई के लिए इनके वडोदरा स्थित परिवार के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की है।

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, एजेंसी ने मामले की शुरुआत में पीएमएलए के तहत एक नई चार्जशीट दायर की है। अधिकारी ने बताया कि संदेसरा नाइजीरिया में स्थित है जबकि पटेल अमेरिका भाग गया है। एजेंसी जल्द ही इनके प्रत्यर्पण के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।


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