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एयरबस को 193 करोड़ लौटाने का आदेश

कर्ज वसूली टिब्यूनल (डीआरटी) ने विमान बनाने वाली यूरोपीय कंपनी एयरबस को 192.51 करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Wed, 19 Oct 2016 11:52 AM (IST)Updated: Wed, 19 Oct 2016 11:55 AM (IST)
एयरबस को 193 करोड़ लौटाने का आदेश

बेंगलुरु: कर्ज वसूली टिब्यूनल (डीआरटी) ने विमान बनाने वाली यूरोपीय कंपनी एयरबस को 192.51 करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं। बैंकों के समूह ने यह रकम विजय माल्या के स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस को विमान खरीदने के लिए दी थी। अब बंद हो चुकी इस एयरलाइंस की ओर से यह राशि एयरबस को बयाने के तौर पर दी गई थी।

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पेमेंट की वसूली के लिए ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में समूह ने संशोधित याचिका दाखिल की थी। डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के श्रीनिवासन ने आदेश पारित करते हुए एयरबस को आठ हफ्तों के भीतर कहीं से भी 192.51 करोड़ रुपए लौटाने को कहा।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका में कहा था कि किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से उन्होंने एयरबस को अग्रिम भुगतान किया था। दोनों पक्षों के बीच 2005 में विमान खरीदने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बैंकों ने ऐसा किया था। लेकिन इन विमानों की डिलीवरी नहीं की गई।


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