SAVE INCOME TAX: विकलांग व्यक्ति को मिलती है बड़ी टैक्स छूट, जानिए इसके बारे में
आयकर कानून की धारा 80DD के मुताबिक विकलांग व्यक्ति को कर छूट का फायदा दिया जाता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है। ऐसे में जब वित्त वर्ष 2017-18 खत्म होने जा रहा है करदाता अपनी सेविंग और ऐसे दस्तावेज जुटाने में लग गए होंगे जिन्हें दिखाकर वो टैक्स बचत का क्लेम कर पाएं। इसी तरह की एक बचत विकलांग व्यक्ति का प्रमाणपत्र भी करा सकता है। हम अपनी इस खबर में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रमाणपत्र के जरिए कितने की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं। जानिए विकलांग व्यक्ति को आयकर कानून के अंतर्गत कितनी छूट दी जाती है।
विकलांग व्यक्ति को मिलती है कितनी छूट: विकलांग व्यक्ति को आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत कितनी छूट मिलती है यह विकलांगता के फीसद पर निर्भर करता है।
- अगर व्यक्ति 80 फीसद से कम विकलांग है तो उसे 75,000 तक की छूट मिलती है। वहीं अगर विकलांगता 80 फीसद से ऊपर है तो यह छूट 1 लाख 25 हजार होती है।
- अगर कोई व्यक्ति 40 फीसद तक विकलांग है तो उसे किसी भी तरह की कर छूट का फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 40 से 80 फीसद तक विकलांग है तो वो 75000 रुपए की कर छूट का दावा कर सकता है।
- वहीं दूसरी स्थिति में अगर विकलांग व्यक्ति किसी पर आश्रित है तो यह छूट उस व्यक्ति को मिलती है जो कि विकलांग व्यक्ति का फैमिली मेंबर (देखरेख करने वाला) होता है। इसमें उसके माता-पिता, पत्नी या फिर भाई-बहन हो सकते हैं।
आयकर की किस धारा के तहत मिलती है छूट: आयकर कानून की धारा 80DD के मुताबिक विकलांग व्यक्ति को कर छूट का फायदा दिया जाता है। टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता के मुताबिक कोई भी करदाता अपने ऊपर आश्रित विकलांग व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए 125,000 रुपए तक की आय को करमुक्त श्रेणी में दिखा सकता है। इसके लिए उसको इस पूरी रकम का खर्च करना भी जरूरी नहीं है। मसलन यदि पूरे साल में आश्रित व्यक्ति के ऊपर महज 5000 रुपए का भी खर्च क्यों न आया हो पर करदाता पूरी रकम को करमुक्त श्रेणी में दिखा सकता है।