पेटेंट विवाद में ग्लेनमार्क दवा कंपनी को हाई कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली [जासं]। अमेरिकी दवा कंपनी मर्क शार्प एंड डोम [एमएसडी] द्वारा दवा पेटेंट विवाद को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एसके मिश्रा की खंडपीठ ने ग्लेनमार्क को 22 मई तक जवाब दायर करने को कहा है।
नई दिल्ली [जासं]। अमेरिकी दवा कंपनी मर्क शार्प एंड डोम [एमएसडी] द्वारा दवा पेटेंट विवाद को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एसके मिश्रा की खंडपीठ ने ग्लेनमार्क को 22 मई तक जवाब दायर करने को कहा है।
एमएसडी ने हाई कोर्ट में ग्लेनमार्क के खिलाफ याचिका दायर कर मांग की गई है कि भारतीय कंपनी की मधुमेह की दवा 'जिटा' और 'जिटामेट' पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि मुंबई की इस कंपनी ने मधुमेह की दवाओं में जो यौगिक प्रयोग किए हैं, वह याचिकाकर्ता का ईजाद किया हुआ है। एमएसडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि भारतीय दवा कंपनी ने बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन किया है।
ग्लेनमार्क की मधुमेह की दवाओं में उसी यौगिक का उपयोग किया गया है जो उसकी मधुमेह की दवाओं 'जानुविया' तथा 'जानुमेट' के यौगिकों में है। इस याचिका पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था। इस निर्णय को अमेरिकी कंपनी ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी।