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ई-असेसमेंट के तहत भेजे गए आयकर नोटिस पर 10 जनवरी तक दे सकते हैं जवाब: सीबीडीटी

सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाला निकाय है। सरकार ने ई-असेसमेंट की प्रक्रिया आठ अक्टूबर से शुरू की थी।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 25 Dec 2019 12:47 PM (IST)Updated: Thu, 26 Dec 2019 08:44 AM (IST)
ई-असेसमेंट के तहत भेजे गए आयकर नोटिस पर 10 जनवरी तक दे सकते हैं जवाब: सीबीडीटी
ई-असेसमेंट के तहत भेजे गए आयकर नोटिस पर 10 जनवरी तक दे सकते हैं जवाब: सीबीडीटी

नई दिल्ली, पीटीआइ। ई-असेसमेंट सिस्टम के तहत भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस पर जवाब देने की समयसीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने जारी आदेश में कहा, 'करदाताओं एवं कर पेशेवरों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय ई-असेसमेंट केंद्र की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत 24 दिसंबर 2019 तक जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जनवरी या फिर नोटिस में दिए गए समय, दोनों में जो भी बाद की तिथि हो मान्य होगी।

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सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाला निकाय है। सरकार ने ई-असेसमेंट की प्रक्रिया आठ अक्टूबर से शुरू की थी। ई-असेसमेंट योजना के तहत, किसी व्यक्ति या करदाता को किसी भी प्रक्रिया के संबंध में आयकर अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 


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