आधार-पैन लिंकिंग की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018: वित्त मंत्रालय
जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है उनके लिए अब डेडलाइन में विस्तार कर दिया गया है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। तमाम कयासों से बीच अब यह साफ हो चुका है कि आधार-पैन लिंकिंग की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 होगी। खुद वित्त मंत्रालय ने इसकी पुष्टी की है। अभी तक यह माना जा रहा था कि आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई थी।
क्या कहा वित्त मंत्रालय ने?
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह बात जानकारी में सामने आई है कुछ करदाताओं ने अभी तक अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है। इसलिए, लिंकिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अब यह फैसला किया गया है कि इसकी डेडलाइन में इजाफा किया जाएगा और आधार एवं पैन की लिंकिंग के लिए नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 होगी।
It has come to notice that some of the taxpayers have not yet completed the linking of PAN with Aadhaar. Therefore, to facilitate the process of linking, it has been decided to further extend the time for linking of Aadhaar with PAN till 31st March,2018: Finance Ministry— ANI (@ANI) December 8, 2017
आधार लिंकिंग सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं: UIDAI
यह स्पष्ट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सेवाओं के लिए आधार लिंकिंग की तय सीमा के भीतर अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाई है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आधार होल्डर्स से कहा है कि उन्हें इस प्रक्रिया को तय समय से पूरा कर लेना चाहिए ताकि बाद में उन्हें किसी तरह की कोई सेवा लेने के दौरान असुविधा न हो। यूआइडीएआइ की ओर से जारी बयान में कहा गया, “आधार अधिनियम अमल में है, आधार के संबंध में जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जिसमें बैंक खातों के सत्यापन, पैन कार्ड और सिम कार्ड के साथ आधार को लिंक करवाने के लिए कहा जा रहा है वो पूरी तरह से वाजिब एवं वैध है।
आधार डेडलाइन विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा विचार
आधार मामले पर थोड़ी राहत मांगने के संबध में दायक की गईं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते अहम सुनवाई करेगा, जबकि शीर्ष अदालत ने सरकार के महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम पर यह फैसला किया है कि वो हर नागरिक को आधार कार्ड उपलब्ध करवाए। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि आधार लिंकिंग की डेडलाइन में विस्तार 31 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक सिर्फ उन्हीं सेवाओं का लाभ लेने के संबंध में होगा जो कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।