दिल्ली हाई कोर्ट ने OYO के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
Delhi High Court ने Oyo के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी करने उसका बहिष्कार करने या उस पर प्रतिबंध लगाने से विभिन्न होटल मालिक एसोसिएशन को रोक दिया है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोबाइल एप आधारित होटल सेवा प्रदाता कंपनी ओयो के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी करने, उसका बहिष्कार करने या उस पर प्रतिबंध लगाने से विभिन्न होटल मालिक एसोसिएशन को रोक दिया है। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि होटल मालिक एसोसिएशन की कार्रवाई अन्य होटल मालिकों और सेवा प्रदाताओं को ओयो के नाम से काम कर रही कंपनी ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करने को मजबूर कर रही है।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए याचिका को पांच अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने कहा कि ओयो का अन्य होटल मालिकों और सेवा प्रदाताओं के साथ वैध समझौता है। ऐसे में एसोसिएशन द्वारा कंपनी के बहिष्कार का आह्वान पहली नजर में अवैध व गैरकानूनी होगा।
ओयो ने एसोसिएशन और उसके सदस्यों द्वारा बगैर तारीख वाले नोटिस के माध्यम से धमकी देने पर एकतरफा रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा कि एसोसिएशन के नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि उसने 20 जून से ओयो के बहिष्कार और उसके कमरों की बुकिंग बंद करने जैसे कदम उठाकर सभी होटलों से ओयो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान किया है।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप