दूसरे देशों के जरिये भारत में सामान नहीं भेज पाएगा चीन, आयात कानून के नए दिशानिर्देशों से ये होगा संभव
आयात कानून के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू करने के लिए जारी नए दिशानिर्देश की वजह से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चीन अब वियतनाम, इंडोनेशिया और थाइलैंड जैसे देशों के रास्ते भारत में सामान नहीं भेज सकेगा। आयात कानून के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू करने के लिए जारी नए दिशानिर्देश की वजह से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। रूल्स ऑफ ओरिजिन के नए दिशानिर्देश मुक्त व्यापार समझौता (FTA) या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) से जुड़े सभी देशों के लिए लागू होंगे। भारत का आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस) के साथ एफटीए है। आसियान के 10 देशों में कई ऐसे हैं जिनका चीन के साथ भी एफटीए है। इनमें वियतनाम, थाइलैंड व इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं।
चीन इन देशों के साथ एफटीए का फायदा उठाते हुए भारत में आसानी से सामान भेज रहा था। मसलन, चीन से सामान वियतनाम आया और उसमें मामूली वैल्यू एडिशन कर उसे वियतनाम का उत्पाद बनाकर भारत भेज दिया जाता है। भारत आने वाला ऐसा उत्पाद वियतनाम का माना जाता है, जबकि असल में वह उत्पाद चीन का है। ऐसे ही इंडोनेशिया और थाइलैंड जैसे देशों के रास्ते चीनी उत्पाद कम शुल्क देकर भारत में प्रवेश ले रहा था। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के रास्ते चीन मुख्य रूप से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भारत में भेजता है, ताकि शुल्क कम लगे और सस्ता होने की वजह से भारत में आसानी से बिक सके।
विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार का मकसद चीन की इसी चालाकी को रोकना है। जिन देशों के साथ एफटीए या पीटीए है, वहां से आने वाले आइटम के लिए जो सर्टिफिकेट दिए जाते थे, उसे भारत आसानी से मान लेता था और उसके ओरिजिन के बारे में जांच नहीं कराई जाती थी। लेकिन नए निर्देश के बाद अब उस सर्टिफिकेट की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होगी।