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तराशे, पॉलिश किए गए हीरे के दोबारा आयात में 3 महीने की छूट

सीबीआईसी ने इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त बदलाव करके दी है।

By NiteshEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 09:26 AM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 09:26 AM (IST)
तराशे, पॉलिश किए गए हीरे के दोबारा आयात में 3 महीने की छूट
तराशे, पॉलिश किए गए हीरे के दोबारा आयात में 3 महीने की छूट

नई दिल्ली, आइएएनएस। कोरोना काल की विशेष परिस्थति को देखते हुए सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को राहत देते हुए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के दोबारा आयात में तीन माह की छूट दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अनुसार, यह अतिरिक्त समय, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित प्रमाणन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को वापस लाने के लिए मिलेगा।

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यह अतिरिक्त समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका एक फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच दोबारा आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थिति के चलते पैदा हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका।

सीबीआईसी ने इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त बदलाव करके दी है।

अतिरिक्त समय अवधि में दोबारा आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपये रहा है।

यह राहत उन निर्यातकों को दी की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन माह की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और महामारी के कारण उनके दोबारा आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी।


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