कंपोजिशन टैक्सपेयर्स को जीएसटी फाइलिंग में राहत, 17 लाख से अधिक टैक्सपेयर फाइल कर सकेंगे रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कंपोजिशन टैक्सपेयरों के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही 17 लाख से अधिक कंपोजिशन टैक्सपेयर जीएसटी पोर्टल पर वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयर को फॉर्म जीएसटीआर-4 तिमाही भरना होता है, लेकिन वर्ष 2019-20 में फॉर्म जीएसटीआर-4 सालाना आधार पर भरना है। इस तरह नाम एक होने के बावजूद दोनों ही फॉर्म जीएसटीआर-4 एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। टैक्स अवधि वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयरों के लिए तिमाही आधार पर फॉर्म जीएसटीआर-4 भरना ज़रूरी था लेकिन वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही आधार पर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं।
केवल फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में हर तिमाही एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा। वित्त वर्ष 2018-19 में वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9A फाइल करना वैकल्पिक था। वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक रिटर्न नए फॉर्म जीएसटीआर-4 में भरना होगा।