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इन्फ्रा में निवेश से हुई सॉवरेन वेल्थ फंड की आय कर मुक्त: कैपिटल गेन, ब्याज और लाभांश पर मिलेगी आयकर छूट

CBDT ने आयकर कानून की धारा 10 (23 FE) के तहत आयकर छूट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को शामिल किया है।

By Manish MishraEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 09:40 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 09:43 AM (IST)
इन्फ्रा में निवेश से हुई सॉवरेन वेल्थ फंड की आय कर मुक्त: कैपिटल गेन, ब्याज और लाभांश पर मिलेगी आयकर छूट
इन्फ्रा में निवेश से हुई सॉवरेन वेल्थ फंड की आय कर मुक्त: कैपिटल गेन, ब्याज और लाभांश पर मिलेगी आयकर छूट

नई दिल्ली, पीटीआइ। आयकर विभाग ने सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) और ग्लोबल पेंशन फंड की ओर से भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से हुई कमाई पर कर छूट का एलान किया है। कैपिटल गेन, ब्याज और लाभांश पर आयकर छूट मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर कानून की धारा 10 (23 FE) के तहत आयकर छूट के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश को शामिल किया है।

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नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि यह प्रावधान अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, एसडब्ल्यूएफ और पेंशन कोष को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि वे भारत में अपना निवेश बढ़ा सकें। उन्होंने कहा, 'अधिसूचना के बाद इन निवेशकों द्वारा सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) जैसे माध्यमों से निर्धारित 34 इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में किया गया निवेश इस छूट के लिए पात्र होगा।' अधिसूचना एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएगी और आकलन वर्ष 2021-22 और उसके बाद के आकलन वर्षो पर लागू होगी।

15 जुलाई तक स्थापित होंगे 'तुरंत सुविधा केंद्र'

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि सभी कस्टम स्टेशनों पर 15 जुलाई तक 'तुंरत सुविधा केंद्र' स्थापित कर दिए जाएंगे। ये केंद्र दस्तावेज जमा कराने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ फेसलेस असेसमेंट के एकल बिंदु का काम करेंगे। 

सीबीआइसी ने सीमा शुल्क और केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा कि फेसलेस असेसमेंट को चरणबद्ध तरीके से देशभर में लागू करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। सीबीआइसी ने भारत को व‌र्ल्ड बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में टॉप 50 में शामिल करने के प्रयासों के तहत पिछले साल तुरंत कस्टम्स के नाम से सुधारों का सिलसिला शुरू किया था।


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