Tax Refunds: सीबीडीटी ने एक अप्रैल से तीन नवंबर के बीच जारी किए 1,29,190 करोड़ से अधिक के रिफंड
Tax Refunds केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अप्रैल से तीन नवंबर 2020 के बीच 39.49 लाख से अधिक करदाताओं को 129190 करोड़ से अधिक रुपये का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अप्रैल से तीन नवंबर, 2020 के बीच 39.49 लाख से अधिक करदाताओं को 1,29,190 करोड़ से अधिक रुपये का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीबीडीटी ने 37,55,428 मामलों में 34,820 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया।
CBDT issues refunds of over Rs. 1,29,190 crores to more than 39.49 lakh taxpayers between 1 April to 03 November,2020. Income tax refunds of Rs. 34,820 crores issued in 37,55,428 cases & corporate tax refunds of Rs. 94,370 crore have been issued in 1,93,059 cases: Income Tax Dept
— ANI (@ANI) November 4, 2020
इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अप्रैल से तीन नवंबर, 2020 के बीच 1,93,059 मामलों में 94,370 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया।
ये रिफंड एक अप्रैल, 2020 से जारी किये गए हैं, जब सरकार ने जल्द से जल्द पेंडिंग आयकर रिफंड जारी करने का निर्णय लिया था। सरकार लगातार करदाताओं को बिना किसी परेशानी के कर-संबंधी सेवाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है।
सरकार ने हाल ही में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक ट्वीट में कहा था, 'अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिनके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।'
सीबीडीटी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा था, 'उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि (उनके साझेदारों सहित), जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है [जिनके लिए नियत तारीख (नई अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) आयकर अधिनियम के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 है] को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की जाती है।'