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इनकम टैक्‍स विभाग ने 1.19 करोड़ लोगों को जारी किए 1,32,381 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड, जानें चेक करने का पूरा प्रॉसेस

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 1 अप्रैल से 6 दिसंबर की अवधि के दौरान 1.19 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 132381 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 11732079 मामलों में 44207 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Fri, 10 Dec 2021 12:59 PM (IST)Updated: Sat, 11 Dec 2021 08:11 AM (IST)
इनकम टैक्‍स विभाग ने 1.19 करोड़ लोगों को जारी किए 1,32,381 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड, जानें चेक करने का पूरा प्रॉसेस
CBDT 1.19 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,32,381 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 1 अप्रैल से 6 दिसंबर की अवधि के दौरान 1.19 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,32,381 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 1,17,32,079 मामलों में 44,207 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,99,481 मामलों में 88,174 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह बताया है कि, "सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 1 अप्रैल से 6 दिसंबर की अवधि के दौरान 1.19 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,32,381 करोड़ रुपये से अधिक का रिटर्न जारी किया है। इसमें 1,17,32,079 मामलों में 44,207 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड और 1,99,481 मामलों में 88,174 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।"

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एक दूसरे ट्वीट में जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने यह जानकारी उपलब्ध कराई है कि, "इसमें असेसमेंट इयर 2021-22 का 83.28 लाख रिफंड शामिल हैं, जो कि 17,266.48 करोड़ रुपये का है।" ऐसा देखने को मिलता है कि, लोगों को अपना टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन टैक्स भरने वाले लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के जरिए बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पूरे प्रॉसेस के बारे में।

क्या है पूरा प्रक्रिया

ऑनलाइन अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस जानने के लिए, सबसे पहले आपको, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। इसके बाद, आपको पेज पर अपना पैन नंबर दर्ज होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है उस साल को बताना होगा। इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।


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