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CBDT ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा करदाताओं को किया 1,29,210 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड, जानें चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 1 अप्रैल से 29 नवंबर की अवधि के दौरान 1.5 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 129210 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 11314007 मामलों में 42981 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 02:03 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 07:37 AM (IST)
CBDT ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा करदाताओं को किया 1,29,210 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड, जानें चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
CBDT ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा करदाताओं को किया 1,29,210 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 1 अप्रैल से 29 नवंबर की अवधि के दौरान 1.5 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,29,210 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 1,13,14,007 मामलों में 42,981 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,93,002 मामलों में 86,228 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है।

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आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि, "CBDT ने 1 अप्रैल से 29 नवंबर की अवधि के दौरान1.5 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,29,210 करोड़ रुपये से अधिक का रिटर्न जारी किया है। इसमें 1,13,14,007 मामलों में 42,981 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड और 1,93,002 मामलों में 86,228 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।"

एक और ट्वीट में जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने यह जानकारी भी उपलब्ध कराई कि, "इसमें असेसमेंट इयर 2021-22 का 79.70 लाख रिफंड शामिल हैं, जो कि16,691.50 करोड़ रुपये का है।"

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि, टैक्स भरने वालों को टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन टैक्स भरने वाले लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के माध्यम से बेहद ही आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पूरे प्रॉसेस के बारे में।

क्या है पूरा प्रॉसेस

ऑनलाइन तरीके से अपने टैक्स रिफंड के स्टेटस को चेक करने के लिए, सबसे पहले आपको, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर लॉगइन होगा। इस स्टेप के बाद, आपको पेज पर अपना पैन नंबर भरना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल बताना होगा। इस स्टेप के बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करना होगा और प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करते ही आपका रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।


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